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    Home»बिहार»पांच महीने में कटा 60 करोड़ का चालान, SP क्या बोले… जानें
    बिहार

    पांच महीने में कटा 60 करोड़ का चालान, SP क्या बोले… जानें

    Sneha KumariBy Sneha KumariJune 25, 2025Updated:June 25, 2025No Comments2 Mins Read
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    पटना
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    Patna : पटना ट्रैफिक पुलिस ने 2025 के पहले पांच महीनों में जनवरी से मई तक सख्त वाहन चेकिंग और CCTV निगरानी के जरिए करीब 60 करोड़ रुपये के ई-चालान काटे हैं। इसका मतलब है कि रोजाना लगभग 40 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए की जा रही है, सिर्फ जुर्माना वसूलने के लिए नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चालान गलत होता है तो जांच के बाद उसे रद्द किया जा सकता है।

    पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, हैंडहेल्ड डिवाइस (HHD) और चौक-चौराहों पर सख्त चेकिंग के जरिए 4.5 लाख से ज्यादा चालान काटे हैं। इन चालानों में बिना हेलमेट दोपहिया चलाना, ट्रिपल राइडिंग, ओवरस्पीडिंग, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन चलाना शामिल हैं।

    इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के सीसीटीवी कैमरों से 2.86 लाख चालान काटे गए, जिनसे 32.21 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया है। वहीं, HHD मशीनों से 1.67 लाख चालान काटे गए। इस दौरान पांच चोरी की गाड़ियां भी बरामद हुईं, जिससे सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण दोनों में मदद मिली।

    ट्रैफिक SP ने कहा कि गलत चालान मिलने पर तत्काल भुगतान जरूरी नहीं है। वाहन मालिक ट्रैफिक एसपी कार्यालय में आवेदन देकर जांच करवा सकते हैं। 15 दिनों के भीतर जांच पूरी होती है और अगर चालान गलत पाया जाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऑन-द-स्पॉट चालान मिलने पर रसीद जरूर लें और पुलिस को रिश्वत न दें।

    पटना में ई-चालान सिस्टम भी लागू है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चालान का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर जाकर डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान के लिए नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में नकद जमा करना होता है। चालान का भुगतान 60 दिनों के अंदर करना जरूरी है, अन्यथा मामला वर्चुअल कोर्ट में जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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