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    Home»झारखंड»IAS पूजा सिंघल को झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
    झारखंड

    IAS पूजा सिंघल को झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित

    Team JoharBy Team JoharNovember 5, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची: ईडी के विशेष कोर्ट में मनी लांड्रिंग के आरोपित झारखंड की निलंबित खान सचिव आइएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पांच नवंबर को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। बता दें कि खूंटी घोटाला मामले में दर्ज मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा को भी आरोपित बनाया गया। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक झा ने 13 सितंबर को याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। बता दें कि गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

    झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मनी लांड्रिंग के आरोपित कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अदालत ने ईडी को 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को रिश्वत देने के लिए सारी रकम उन्होंने अपने खाते से निकाली थी। इसकी जानकारी भी पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने वकील को पैसे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में वह शिकायतकर्ता हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें भी आरोपित बना दिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। अदालत से उनके खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई को रद करने का आग्रह किया गया है।बता दें कि हाई कोर्ट के वकील राजीव कुमार को 50 लाख रिश्वत देने के मामले की जांच ईडी कर रही है। इसी मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए उन्हें अपनी बात हाई कोर्ट में रखने का निर्देश दिया था। अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा।

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