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    Home»झारखंड»रांचीः हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की याचिका खारिज, निचली अदालत का फैसला बरकरार
    झारखंड

    रांचीः हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की याचिका खारिज, निचली अदालत का फैसला बरकरार

    Team JoharBy Team JoharNovember 4, 2020No Comments1 Min Read
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    Joharlive Team

    रांची। पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया है।

    पूर्व मंत्री, उनके भाई और उनकी पत्नी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई के उपरांत फैसला सुरक्षित रखा था। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने आज बुधवार 4 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि लगभग डेढ़ करोड़ से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है।

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