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    Home»कोर्ट की खबरें»HC का बड़ा फैसला : नहीं खुलेंगे विनय सिंह के रांची, हजारीबाग और गुमला के सील शोरूम
    कोर्ट की खबरें

    HC का बड़ा फैसला : नहीं खुलेंगे विनय सिंह के रांची, हजारीबाग और गुमला के सील शोरूम

    Kajal KumariBy Kajal KumariOctober 17, 2025No Comments2 Mins Read
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    विनय
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    Ranchi : झारखंड HC ने शराब घोटाले के आरोपी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अब रांची, हजारीबाग और गुमला में उनके नेक्सजेन शोरूम सील रहेंगे और नहीं खुल सकेंगे। कोर्ट ने पहले रांची के मोटोजेन, जमशेदपुर और हजारीबाग के नेक्सजेन महिंद्रा शोरूम खोलने का आदेश दिया था, लेकिन शुक्रवार की सुनवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के विरोध के बाद सिविल रिट को रद्द कर दिया।

    एसीबी का विरोध और कोर्ट का फैसला

    सुनवाई के दौरान एसीबी के सीनियर काउंसिल सुमित गाड़ोदिया (विजिलेंस कैबिनेट द्वारा नियुक्त) ने शोरूम खोलने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे जांच के सबूत प्रभावित होंगे और मामला अभी चल रहा है। यह सिविल रिट नहीं, बल्कि क्रिमिनल रिट में आता है, इसलिए याचिका सही नहीं है। कोर्ट ने उनके तर्कों से सहमति जताई और याचिका खारिज कर दी।

    विनय सिंह की ओर से दलील दी गई कि जांच एजेंसी एसीबी को किसी की अचल संपत्ति सीज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।

    एसीबी की कार्रवाई

    28 सितंबर को एसीबी टीम ने विनय सिंह के रांची के मोटोजेन, टाटा, हजारीबाग के नेक्सजेन महिंद्रा शोरूम और गुमला के नेक्सजेन सॉल्यूशन को सील कर दिया था। जांच जारी रहने की वजह से यह कदम उठाया गया। इसके खिलाफ विनय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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    HC का बड़ा फैसला : नहीं खुलेंगे विनय सिंह के रांची High Court dismisses petition Ranchi: Liquor scam accused Vinay Singh's Nexgen showroom will not open रांची: शराब घोटाले के आरोपी विनय सिंह के नेक्सजेन शोरूम नहीं खुलेंगे हजारीबाग और गुमला के सील शोरूम हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
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