Ranchi : झारखंड में नगर निकाय चुनाव की देरी पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। राज्य निर्वाचन आयोग की कम से कम तीन महीने की मांग को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की गई है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह जानकारी दी।
राज्य सरकार की रिपोर्ट बिना खोले लौटाई
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सील्ड कवर में रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने इसे बिना खोले वापस कर दिया और अगली तारीख पर पेश करने को कहा। कैबिनेट बैठक के कारण मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव को छूट दी गई। महाधिवक्ता राजीव रंजन के अनुरोध पर सभी अधिकारी 10 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
10 सितंबर की सुनवाई में अवमानना नोटिस
10 सितंबर को कोर्ट ने चुनाव न कराने पर अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता विनोद सिंह के मुताबिक, रौशनी खलखो और अन्य की अवमानना याचिका पर यह कार्रवाई हुई। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए।

इन निकायों में होना है चुनाव
चुनाव इन शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं :
- नगर निगम : रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो।
- नगर परिषद : गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम।
- नगर पंचायत : बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया।
कोर्ट ने कम समय में चुनाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इससे स्थानीय निकायों में प्रशासनिक सुधार की उम्मीद बढ़ी है। मामले की आगे की जांच और निर्देशों का इंतजार है’ है।
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