Ranchi : झारखंड में नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह मामला जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सूचीबद्ध है। सुनवाई इस समय भी जारी है और अदालत में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, वंदना डाडेल और सेवानिवृत्त अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया था। इस आदेश को राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी, लेकिन खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था और 14 अक्टूबर की सुनवाई में सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान अदालत यह जानने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अब तक नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं कराए गए। कोर्ट यह भी परख रही है कि क्या सरकार ने अदालत के आदेश की अवहेलना की है। अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा गया है। इस संवेदनशील मामले की वजह से राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया है और निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों में भी नाराजगी है।

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