Ranchi : झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से साहिबगंज मंडल कारा में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। जेल प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों के आधार पर लिया है।
सूत्रों के मुताबिक, जेल महानिरीक्षक (आईजी) ने डीआईजी (कारा) पलामू और मेदिनीनगर केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए यह स्थानांतरण स्वीकृत किया है। रिपोर्ट में सुजीत सिन्हा की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई थी और इसे एक संवेदनशील मामला बताया गया था, जिसमें किसी अन्य जेल में शिफ्ट करना आवश्यक माना गया।
जेल आईजी द्वारा जारी आदेश में झारखंड कारा हस्तक 2025 के नियम 552, 528 और 560 का हवाला देते हुए इस स्थानांतरण को कानूनी मंजूरी दी गई। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण के दौरान विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएं।

पलामू के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफर के समय किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एस्कॉर्ट टीम और रीयल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। सूत्रों का कहना है कि एक सुदृढ़ रूट प्लानिंग के तहत ही यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सुजीत सिन्हा को इससे पहले 10 अगस्त 2025 को चाईबासा जेल से मेदिनीनगर केंद्रीय कारा लाया गया था। लेकिन जेल प्रशासन की निगरानी में यह सामने आया कि वह जेल में रहकर भी अपनी संगठित आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने की कोशिश कर रहा था।
चूंकि पलामू उसका गृह क्षेत्र है, इसलिए मेदिनीनगर जेल में रहना उसके लिए सुविधाजनक साबित हो रहा था। यही वजह रही कि प्रशासन ने पहले से ही उसके स्थानांतरण पर विचार शुरू कर दिया था, जो अब अमल में लाया गया है।
सुजीत सिन्हा का नेटवर्क झारखंड के कई जिलों में फैला हुआ है। रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और खासकर पलामू में उसके खिलाफ दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। अकेले पलामू जिले में ही उस पर 20 से अधिक केस हैं, जिनमें रंगदारी, हत्या, अवैध हथियार और संगठित आपराधिक गिरोह चलाने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं।