Patna : बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही अररिया जिले में राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का काम तेज कर दिया गया है।
जिला प्रशासन एक्शन में
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के निर्देश पर ही प्रशासन ने पूरे जिले में अभियान शुरू कर दिया है। बिजली के खंभों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। यहां तक कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी होर्डिंग्स भी हटाई जा रही हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश
प्रेस ब्रीफिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ कहा कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

- 24 घंटे में सभी सरकारी परिसरों से प्रचार सामग्री हटानी होगी।
- 48 घंटे में सार्वजनिक स्थलों से बैनर, झंडे और पोस्टर हटाए जाएंगे।
- 72 घंटे के भीतर अन्य जगहों से भी सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
चुनाव में निष्पक्षता की पहल
प्रशासन की यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है। आचार संहिता के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं कर सकती।