Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में भाजपा नेता अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इस पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई।
अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 तय की गई है। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस आवेदन पर 22 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कांग्रेस समर्थकों की निगाहें अब अदालत के फैसले पर टिकी हैं। अगर अदालत राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे देती है, तो वे अपने संसदीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी बाधा के शामिल हो सकेंगे। वहीं, यदि आवेदन खारिज होता है, तो उन्हें आगामी सभी सुनवाइयों में अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा।

पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार व्यस्त रहते हैं, ऐसे में यह फैसला उनके कार्यक्रमों और राजनीतिक गतिविधियों पर असर डाल सकता है।