
Ranchi : आदिवासी कुड़मी समाज, केंद्रीय कमेटी एवं विभिन्न संगठनों द्वारा 20 सितंबर 2025 को कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल परिचालन बाधित करने की घोषणा की गई है। इस ऐलान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र कड़े कदम उठाए हैं। रांची के सदर एसडीएम उत्कर्ष ने आशंका जताई है कि आंदोलन के कारण मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशनों पर विधि-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 19 सितंबर की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इन गतिविधियों पर रोक
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत निम्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है –
- पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना। (सरकारी कार्य, न्यायालय, धार्मिक और अंतिम संस्कार कार्यक्रम को छोड़कर)
- किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, बम, बारूद लेकर चलना।
- हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना।
- धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का इस्तेमाल।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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