Chaibasa : पश्चिम सिंहभूम जिले की चाईबासा अदालत ने दरिंदगी के दोषी को सात साल की कारावास की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना सुनाया।
पीड़िता करलाजुड़ी निवासी मंगली पूर्ति के अनुसार, यह घटना 28 अक्टूबर 2018 को शाम करीब 5 बजे हुई थी। वह खेत में धान काट रही थीं, तभी दोषी आशीष सोय ने उन्हें अकेला पाकर उनके साथ दरिंदगी की।
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आशीष सोय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने सभी जांच वैज्ञानिक तरीके से करने के बाद आरोप पत्र अदालत में जमा किया। इसके बाद चाईबासा अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ने आरोपी को सात साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना सुनाया।
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