Palamu: पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज-01 ने 30 जून 2025 को सुनाया।
अदालत ने अभियुक्तों देवेन्द्र साबर ड्राइवर और खलासी मनोज शेठी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20/22(C) के तहत 12 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त 01 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
क्या था मामला?
29 सितंबर 2022 को सतबरवा थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि एक टाटा-709 वाहन (सफेद रंग, संख्या JH-01 AU-1774) में भारी मात्रा में गांजा तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने वाहन की चेकिंग की, जिसमें 03 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि यह गांजा लातेहार जिले से उड़ीसा के सम्बलपुर ले जाया जा रहा था।
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