Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    2 Aug, 2025 ♦ 6:23 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी, 4 जून तक रहेगा लागू, जानें किन चीजों पर रहेगी रोक
    झारखंड

    रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी, 4 जून तक रहेगा लागू, जानें किन चीजों पर रहेगी रोक

    Team JoharBy Team JoharMay 17, 2024No Comments4 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 08-रांची, लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16.03.2024 को की गई थी. इसके बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा. जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका बनी रहती है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/ असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इस उद्देश्य से 16.03.2024 को अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने धारा-144 के अतर्गत निषेधाज्ञा लागू की थी. इसकी अवधि पूर्ण होने पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने को लेकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 जून की रात्रि 11:00 बजे तक लागू रहेगा.

    पॉलीथीन और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रहेगी रोक

    प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक / पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा. इसके अलावा किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध रहेगा.

    इन आदेशों का करना होगा पालन

    किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल /संगठन /उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का अस्त्र एवं शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध है.

    ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा.

    किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध. उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों एक्ट के तहत् कार्रवाई की जायेगी.

    किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे.

    कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/ संगठन/ उम्मीदवार/ अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

    कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार /अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप/फेसबुक/ ट्विटर/ इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/ मानसिक/ धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो. उल्लंघन करने पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

    कोई भी व्यक्ति/ राजनैतिक दल/संगठन/ उम्मीदवार/ अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.

    कोई भी व्यक्ति /राजनैतिक दल/संगठन/ उम्मीदवार / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.

    सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा.

    किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.

    कोई भी व्यक्ति/ राजनैतिक दल/ संगठन/ उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. यह आदेश परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डधिकारियों/ निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा.

    यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा 08-रांची, लोक सभा चुनाव के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा.

    किसी भी व्यक्ति/ राजनैतिक दल/ संगठन/ उम्मीदवार/ अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा.

    यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/ शादी/ बारात पार्टी/ शव यात्रा/ हाट बाजार/ अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/ पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.

    निर्वाचन निषेधाज्ञा रोक लागू लोकसभा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleबंगाल में दो टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर CBI की रेड, चुनाव बाद हिंसा से जुड़ा है मामला
    Next Article होटवार जेल से मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे ईडी ऑफिस, आज से रिमांड अवधि शुरू

    Related Posts

    जमशेदपुर

    15 लाख की चोरी का खुलासा, पांच अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे

    August 2, 2025
    ट्रेंडिंग

    मसौढ़ी की सविता देवी को राष्ट्रपति भवन से मिला न्यौता, विशेष डिनर समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि होंगी शामिल

    August 2, 2025
    झारखंड

    राजभवन के पास अनुसूचित जाति समाज का धरना, बाउरी बोले- SC लोगों के साथ हो रहा भेदभाव

    August 2, 2025
    Latest Posts

    15 लाख की चोरी का खुलासा, पांच अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे

    August 2, 2025

    मसौढ़ी की सविता देवी को राष्ट्रपति भवन से मिला न्यौता, विशेष डिनर समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि होंगी शामिल

    August 2, 2025

    राजभवन के पास अनुसूचित जाति समाज का धरना, बाउरी बोले- SC लोगों के साथ हो रहा भेदभाव

    August 2, 2025

    लातेहार पुलिस को मिली सफलता, आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार व हथियार जब्त

    August 2, 2025

    कोलेस्ट्रॉल कम करने में कारगर है अदरक, जानें इसके फायदे और सेवन का तरीका

    August 2, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.