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    Home»कोर्ट की खबरें»कल्लू यादव ह’त्याकां’ड में दो दोषियों को उम्रकैद, तीसरा बरी
    कोर्ट की खबरें

    कल्लू यादव ह’त्याकां’ड में दो दोषियों को उम्रकैद, तीसरा बरी

    Kajal KumariBy Kajal KumariNovember 12, 2025Updated:November 12, 2025No Comments2 Mins Read
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    कल्लू
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    Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने चर्चित कल्लू यादव हत्याकांड में बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी सुनील सिंह और अभिषेक पासवान उर्फ छोटू पासवान को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने सुनाया। सोमवार को ही अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

    तीसरा आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

    इस मामले में तीसरे आरोपी प्रेम कुमार गुप्ता को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने तीनों के खिलाफ गवाही और दस्तावेज पेश किए थे, जिनमें से दो के खिलाफ अपराध साबित हुआ।

    मार्च 2023 में हुई थी गोलीबारी

    प्राथमिकी के मुताबिक, तीन मार्च 2023 को अनिल कुमार उर्फ कल्लू यादव अपने हार्डवेयर दुकान के बाहर टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में चबूतरे पर बैठा था। उसी दौरान कुछ अपराधी आए और उस पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल कल्लू यादव को मेडिका अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    इस वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने दो को उम्रकैद की सजा सुना कर मामले का अंत कर दिया।

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    third acquitted in Kallu Yadav murder case Two convicts get life imprisonment कल्लू यादव हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद तीसरा बरी
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