Johar Live Desk : साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर आपकी जेब और बजट पर असर डाल सकता है। दिसंबर की शुरुआत में कई नियम बदलेंगे और कुछ चीजों के रेट में बदलाव होंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी, टैक्सपेयर, पेंशनर या घरेलू खर्चों जैसे LPG और हवाई यात्रा से जुड़े हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
UPS में शिफ्ट होने की अंतिम तारीख
सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा। 30 नवंबर तक ही CRA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन या नोडल ऑफिसर को फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। इस तारीख के बाद UPS में शिफ्ट होने का विकल्प बंद हो जाएगा।
टैक्स फाइलिंग की जरूरी डेडलाइन
टैक्सपेयर के लिए 30 नवंबर बेहद जरूरी है। अक्टूबर महीने में कटे TDS की स्टेटमेंट (धारा 194‑IA, 194‑IB, 194M और 194S) जमा करना जरूरी है।
जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट (धारा 92E) की जिम्मेदारी है, उन्हें भी इसी दिन तक रिटर्न फाइल करना होगा।
भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों की सहायक इकाइयों को फॉर्म 3CEAA जमा करना होगा।
समय पर फाइलिंग न करने पर जुर्माना या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
हवाई यात्रा और ईंधन के रेट
1 दिसंबर से एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के रेट बदल जाएंगे। अगर कीमत बढ़ती है तो हवाई जहाज के टिकट महंगे हो सकते हैं।
पेंशनर्स के लिए जरूरी
पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। अगर समय पर जमा नहीं किया गया, तो पेंशन रोक दी जाएगी। यह काम बैंक, पोस्ट ऑफिस या डिजिटल तरीके जैसे Jeevan Pramaan ऐप से किया जा सकता है।
LPG के दाम
हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के रेट अपडेट होते हैं। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर सस्ते हुए थे, लेकिन घरेलू सिलेंडर के नए दाम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इससे घर के बजट पर असर पड़ सकता है।
इसलिए दिसंबर के पहले दिन कई बड़े बदलाव आ रहे हैं। 30 नवंबर तक जरूरी फाइलिंग और कागजी काम निपटाना और 1 दिसंबर के रेट अपडेट्स पर नजर रखना बेहद जरूरी है।


