Johar Live Desk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC Bank पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा कई नियामकीय और वैधानिक नियमों के उल्लंघन के बाद की गई है। RBI ने कहा कि बैंक ने KYC से जुड़े नियमों, ब्याज दर निर्धारण की प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं किया।
KYC आउटसोर्स करने पर कड़ी आपत्ति
RBI की जांच में सामने आया कि HDFC Bank ने KYC (Know Your Customer) से जुड़े संवेदनशील कार्यों को बाहरी एजेंटों को सौंप दिया था। नियमों के अनुसार, KYC की जिम्मेदारी पूरी तरह बैंक की होती है। RBI ने इसे गंभीर लापरवाही और सुरक्षा जोखिम माना।
ब्याज दर निर्धारण में भी गड़बड़ी
जांच में यह भी पाया गया कि बैंक ने एक ही श्रेणी के ऋणों में अलग-अलग बेंचमार्क अपनाए। इससे ब्याज दरों में पारदर्शिता और एकरूपता प्रभावित हुई, जिसे RBI ने नियामकीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया।
निरीक्षण में कई कमियां उजागर
RBI ने HDFC Bank की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2024 तक) के आधार पर Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) किया। जांच के बाद बैंक से स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए, लेकिन RBI उन्हें संतोषजनक नहीं मान पाया। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऐसा कारोबार कर रही थी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अनुमत नहीं है। इसे भी नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया।
आउटसोर्सिंग नियमों का पालन नहीं
RBI ने कहा कि HDFC Bank ने Outsourcing of Financial Services Guidelines का पालन नहीं किया।
- KYC वेरिफिकेशन बाहरी एजेंटों को दे दिया गया
- एजेंटों की निगरानी भी ठीक से नहीं की गई
RBI ने चेतावनी दी कि आउटसोर्सिंग के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी बैंक की ही रहती है।
ग्राहकों पर कोई असर नहीं
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यह दंड ग्राहकों के खातों या लेनदेन से संबंधित नहीं है।
यह कार्रवाई केवल नियमों के पालन में आई कमियों के कारण की गई है। RBI ने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जा सकते हैं।
NBFC पर भी कार्रवाई
RBI ने इसी के साथ Mannakrishna Investments पर भी 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई NBFC Scale Based Regulation 2023 के उल्लंघन और गवर्नेंस से जुड़े मामलों में कमियों को लेकर की गई है।
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