
मजदूरों को 15 दिन के भीतर उनके इच्छित स्थानों पर भेजा जाये: सुप्रीम कोर्ट
Joharlive Desk नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न प्रांतों में फंसे मजदूरों को 15 दिन के भीतर उनके इच्छित स्थानों पर भेजने का मंगलवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय […]